ऋषिकेश में नाबालिक बच्चे सड़कों पर वाहन चलाते मिले तो, अभिभावकों को भुगतना होगा 25000 का जुर्माना ‌ -सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विद्यालय प्रबंध को जागरूक किए जाने के साथ दिए जाएंगे नोटिस- अरविंद पांडे


ऋषिकेश, 27 नवम्बर । ऋषिकेश क्षेत्र में नाबालिक बच्चे यदि दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाते पाए गए तो उनके परिजनों को भुगतना होगा 25000 का जुर्माना ।

यह जानकारी ऋषिकेश के आरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार पांडे ने देते हुए बताया कि परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है ,कि क्षेत्र में बढ़ने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा ‌वृद्ध‌स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, उन्होंने बताया कि कुछ समय से देखने में आ रहा है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं नाबालिक बच्चों के तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है।

जिसके लिए परिवहन विभाग की ओर से विद्यालयों के प्रबंधकों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जिसके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ,जिससे वह विद्यालय में दोपहिया वाहनों पर आने वाले नाबालिक बच्चों को जागरूक कर सकें और वह उन्हें वाहन चलाने से रोके।

अरविंद पांडे ने बताया कि विभाग 16 वर्ष की आयु से नीचे वाले बच्चों के विभाग लाइसेंस भी नहीं बना सकता, जिसमें विदाउट गियर वाले वाहन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अभियान के बावजूद भी यदि नाबालिक बच्चे सड़कों पर ‌वाहन चलाते पाए जाएंगे तो विभाग की ओर से एमवी एक्ट संशोधन 2019 की धारा 192 में नाबालिगों के साथ‌ उनके संरक्षक और वाहन स्वामी पर ₹25000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसमें 3 साल की सजा का प्राविधान भी है। जिसे लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह गंभीर है, और इसके लिए शहर में अभियान भी चलाने जा रहा है।

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