ऋषिकेश 20 मार्च। ऋषिकेश आईडीपीएल क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन की बिजली काटे जाने को लेकर आईडीपीएल निवासियों द्वारा तहसील परिसर में एकत्र हो प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
गुरुवार को तहसील परिसर में एकत्र हुए आईडीपीएल निवासियों ने प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि आईडीपीएल का मामला कोर्ट में चल रहा है। आई.डी.पी.एल. के व्यक्तियों को आई.डी.पी.एल. प्रसाशन एवं राज्य सरकार द्वारा जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था जिस कारण यहां के निवासियों द्वारा याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आई.डी.पी.एल. प्रसाशन व उत्तराखण्ड सरकार के विरूद्ध बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे परन्तु आई.डी.पी.एल. व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आई.डी.पी.एल. निवासियों की विद्युत व जल आपूर्ति बंद कर दी गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पुनः दिनांक 29.09.2023 को आई.डी.पी.एल., उत्तराखण्ड सरकार के विरूद्ध एक आदेश पारित करते हुए 72 घण्टे के भीतर विद्युत संयोजन जोड़ने के आदेश पारित किये गये जिसके तत्पश्चात विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन को जोड दिया गया परन्तु विद्युत विभाग द्वारा एक बार पुनः लगभग अक्टूबर नवम्बर महीने से सीवरेज प्लान्ट (वायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट व वाटरइंटेक) का विद्युत संयोजन एवं दिनांक 13.03.2025 को व स्ट्रीट लाइट का संयोजन काट दिया गया जिससे समस्त आई.डी.पी.एल. वासियों का मलमूत्र चारो तरफ फैल रहा है जिससे लोगों को काफी दिक्कत व परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं साथ ही रात्रि में स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने के कारण जंगली जानवरों की आमद बढ़ गई है जिससे कोई भी अनहोनी व अप्रिय घटना घटित हो सकती है तथा सीवर लाइन ओवरफ्लो होने के कारण घरो में पीने का पानी भी दूषित हो रहा है अगर तत्काल प्रभाव से विद्युत संयोजन की आपूर्ति दोनों जगहों पर नहीं की जाती तो समस्त आई.डी.पी.एल. जनता को गम्भीर बीमारियों व अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि उक्त सीवरेज प्लान्ट को चालू करने के लिये NGT द्वारा गठित टीम द्वारा भी सर्वे किया गया था तथा आवेदकों को उक्त प्लान्ट चलाने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने बताया कि यू.पी.सी.एल. द्वारा आई.डी.पी.एल. के ट्यूबवेल की लाइट काट कर पानी बंद करने की मंसा रखते हुए आई.डी.पी.एल. निवासियों का उत्पीड़न करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने ज्ञापन द्वारा मांग करी कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिनांक 29.09.2023 के परिपेक्ष में उक्त सीवरेज प्लान्ट (बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट व वाटरइंटेक) एवं स्ट्रीट लाइट का विद्युत संयोजन तत्काल प्रभाव से जोड़े जाने के आदेश पारित करे।
इस मौके पर रंचपाल सिंह सैनी, राजेश मोहन, तनुज चौधरी, धर्म मित्र, महावीर सिंह, सुनील कुटलेडीया ,विपुल शर्मा आदि मौजूद थे।
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