ऋषिकेश 27 नवंबर। अपर न्यायालय ऋषिकेश द्वारा वर्ष 2016 से चल रहे मुकदमे में अभियुक्त संजीव कालरा को दोषमक्त करते हुए अपना फैसला सुनाया है।
बताते चलें वर्ष 2016 में परिवादी दिनेश कोठारी ने अभियुक्त संजीव कालरा पर जमीन खरीदने के दौरान हुए लेनदेन में 22 लाख रुपए के चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज किया था।
माननीय न्यायालय में उक्त मामले की सुनवाई दिनेश कोठारी और संजीव कालरा के वकीलों द्वारा लगातार रूप से अपने-अपने पक्ष रखे जा रहे थे, उक्त सभी बयानों की सुनवाई को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ऋषिकेश द्वारा अभियुक्त संजीव कालरा को निर्दोष मानते हुए दंडनीय अपराध से दोषमुक्त करार दिया है।