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ऋषिकेश में हुई सगी बहन से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की घटना में आरोपी दोषी भाई को कोर्ट ने सुनाई सजा, क्या था पूरा मामला? जानने के लिए पढ़ें !


ऋषिकेश 23 दिसंबर। अक्टूबर 2020 में ऋषिकेश में हुई सगी बहन से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के की घटना में संलिप्त दोषी भाई को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ जान से मारने की धमकी के दोष में 1 साल की सजा सुनाने और ₹30000 का अर्थदंड लगाया है।

यह फैसला फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत में लिया गया है। दोषी भाई को न्यायालय से सजा एलान होने के बाद कोर्ट परिसर से हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया गया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।

बताते चलें घटना ऋषिकेश थाना क्षेत्र में घटित 05अक्टूबर 2020 की है । सरकारी वकील  किशोर कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर घर वापस आ रही थी। इसी दौरान उसका सगा भाई भी वहां से गुजर रहा था। वह बहुत देर से इस बात की ताक में था कि कब वह अकेली मिले। मौका देखते ही उसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

05 अक्तूबर 2020 को महिला का पति जब रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था तो उसका भाई पैरों में पड़ गया। उसने मकान मालिक के सामने इस बात को स्वीकार किया और अपनी गलती भी मानी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल छह गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से केवल आरोपी ही गवाह बना था। अभियोजन के गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। 


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