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ऋषिकेश में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और संचालक गिरफ्तार, होटल पर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, बुलडोजर कार्रवाई की करी मांग


ऋषिकेश 1 सितंबर। ऋषिकेश क्षेत्र के एक होटल में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी को हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान होटल प्रबंधन की भूमिका भी सामने आने पर मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भी संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने होटल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेजी है।
मिली जानकारी के अनुसार 30 अगस्त को नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया कि 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर निवासी 21 वर्षीय सोफियान उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर निकट पुराना रेलवे स्टेशन स्थित होटल गंगा इन में ले गया। आरोप है कि होटल में आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पीड़िता को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा  पॉक्सो अधिनियम एवं संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई।
गठित की गई  पुलिस टीम ने आरोपी सोफियान की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी। 31 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मोबाइल की जांच में घटना से संबंधित पीड़िता की फोटो और वीडियो भी मिले, जिन्हें विवेचना में साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में सामने आया कि नाबालिग को होटल में उचित पहचान-पत्र एवं सत्यापन के बिना प्रवेश दिया गया था। होटल के आवश्यक रजिस्टर में भी कथित तौर पर आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस का आरोप है कि होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस या संबंधित सहायता एजेंसी को सूचना नहीं दी गई।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि पीड़िता को होटल से बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और संचालक राहुल अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ और विवेचना में दोनों की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की है। इस तरह मामले में अब तक मुख्य आरोपी समेत कुल तीन आरोपियों 1. सोफियान पुत्र तुफैल अहमद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उम्र 21 वर्ष, 2. वैभव गुप्ता पुत्र देवेंद्र गुप्ता, निवासी मार्ग नंबर-02, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उम्र 34 वर्ष, 3. राहुल अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल, निवासी अद्वैतानंद मार्ग, ऋषिकेश, उम्र 36 वर्ष, की गिरफ्तारी हो चुकी है।
घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने घटनास्थल होटल में तोड़फोड़ करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।
पुलिस ने बताया कि संबंधित होटल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेज दी गई है। मामले की विवेचना जारी है।

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