ऋषिकेश 29 सितंबर। तहसील ऋषिकेश अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा धारा 166 /167 की कार्यवाही विचाराधीन 10 मामलों में लगभग 200 बीघा जमीन की खरीद बिक्री पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं।
आज ऋषिकेश उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इनमें से 3 प्रकरण मे उनके द्वारा स्वयं शिकायत प्राप्त होने पर वाद दर्ज कराए गए जिनमें लगभग 100 बीघा जमीन की खरीद बिक्री रोकी गई है जबकि 7 वाद 2015 – 2018 से न्यायालय में लंबित थे किंतु उन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था और ना ही कोई पक्ष अपनी बात रखने उपस्थित हो रहा था । ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय पारित होने तक क्रय विक्रय एवं निर्माण व स्वरूप परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।
उन्होने ऋषिकेश तहसील अंतर्गत सभी भूमि क्रय करने वाले व्यक्तियों /संस्थाओं आदि को सावधान करते हुए कहा कि भूमि क्रय करने से पूर्व संबंधित भूमि एवं भूमि विक्रेता दोनों के संबंध में पूरी छानबीन कर लें ।