ऋषिकेश: उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के 31 मार्च 2023 तक पुराने वाहनों को हटाए जाने के निर्णय पर लगाई गई रोक का वाहन स्वामी ने किया स्वागत


ऋषिकेश ,30 मार्च ‌।  उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के 31 मार्च 2023 तक पुराने वाहनों को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाए जाने के निर्णय का गढ़वाल विक्रम टेंपो वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया।

गुरुवार को गढ़वाल विक्रम टैम्पो वैलफेयर एशोसोसिएशन ऋषिकेश के कार्यालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य 31 मार्च 2023 तक विक्रम टैम्पो को हटाने का जो फैसला बनाए जाने पर , निर्णय का स्वागत करते हुए कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रोक लगाकर गरीब विक्रम टैम्पो मालिको को जो राहत दी है ! वह स्वागत योग्य है।जिससे गरीबों को काफी राहत मिलेगी।

 न्यायालय में सरकार के निर्णय के विरुद्ध पैरवी करने के लिए गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ के अध्यक्ष मंहत विनय सारस्वत,रामझूला विक्रम युनियन अध्यक्ष सुनील शर्मा,गढ़वाल विक्रम युनियन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह सजवाण,कोषाध्यक्ष हरिमोहन ( टीटु ) पंकज वर्मा,गोविन्द पयाल,अमित पाल,भूदेव गोस्वामी का विक्रम मालिको द्वारा फूल मालाओ और मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया गया।

बताते चलें उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी )के आदेश से राज्य मे पंद्रह साल और दस साल से ज्यादा हो चुके डीजल चलित विक्रमो को राज्य से 31 मार्च 2023 तक हटाने का जो आदेश दिया था, उस के विरूद्ध गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ और उससे संबंधित युनियनो द्वारा उच्च न्यायालय में पैरवी की जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज उस आदेश पर रोक ( स्टे ) लगा दिया हैं ।

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