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उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 21 अप्रैल से प्रत्येक रविवार पूरे दिन ओर बाकी 6 दिन रात्रि कर्फ्यू 7:00 से सुबह 5:00 बजे तक किया

ऋषिकेश/देहरादून 20अप्रैल ।उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए 21 अप्रैल की रात 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है । इसके साथ ही प्रत्येक रविवार के दिन राज्य में पूर्णता रूप से कर्फ्यू लागूू रहेगा ।उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ओमप्रकाश  के द्वारा जारी  किए गए    शासनादेश मे सभी संबंधित विभागों को  कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए समस्त राजनीतिक ,धार्मिक  सामाजिक आयोजनों ,तथा विवाह इत्यादि में  अनुमानित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं रहेगी।

साथ ही उन्होंने कहा कि  सार्वजनिक वाहन बस ,विक्रम ,ऑटो ,रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री के साथ ही संचालित होंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे ।समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान , शिक्षण संस्थान,पूर्णता बंद रहेंगे ।स्विमिंग पूल स्पा  पूर्णता  बंद रहेंगे। 

रविवार पूरे दिन व बाकी के 6 दिन रात्रि कर्फ्यू के  दौरान रात 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच सभी प्रकार की आवाजाही पूरी तरह  से बंद कर दी गई है कर्फ्यू के दौरान मालवाहक  वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शादी समारोह के लिए वेंकट हॉल सामुदायिक साल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों की आवा जाहि में छूट दी गई है ।

शासनादेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,  बीमार  व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक  कार्य होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने में केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही छूट रहेगी ।

उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन नियम के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश 21अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे जिसके पालन के लिए पुलिस महानिदेशक को भी निर्देशित किया गया है


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