ऋषिकेश 2 अक्टूबर। ऋषिकेश थाना अंतर्गत देहरादून रोड स्थित एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर से पत्रकार और समाजिक कार्यकर्ता बन रंगदारी मांगने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि बीती 17 अगस्त को शिकायतकर्ता शुभम चंदेल डायरेक्टर पेनेशिया हॉस्पिटल देहरादून रोड ऋषिकेश द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया कि एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद हटवाल है, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, उनके हॉस्पिटल में सामाजिक कार्यकर्ता बनकर आया और कभी किसी की शादी, कभी किसी के इलाज के नाम पर आर्थिक मदद ले जाने लगा, उसे सामाजिक कार्यकर्ता समझकर वादी द्वारा कई बार उसकी सहायता की। फरवरी माह 2024 में उसके द्वारा वादी से 25000/- रुपए नगद डिमांड करी तथा देने से मना करने पर वह वादी के हॉस्पिटल को तरह-तरह से धमकियां देने लगा। मार्च माह में अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय वादी को देहरादून जाते समय नटराज चौक पर रोककर उसके साथ धक्का मुक्की तथा गाली गलोच की गयी तथा पैसा न देने पर उसके हॉस्पिटल को बदनाम करने तथा जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर वादी के हॉस्पिटल को बदनाम कर उन्हें लगातार ब्लैकमेलिंग करते हुए उनके साथ गाली गलोच व धमकी दी जा रही है।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ऋषिकेश पर तत्काल मु0अ0स0 437/24 धारा 323/384/504/506 भादवि पंजीकृत बनाम अरविन्द हटवाल के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 1 अक्टूबर को ऋषिकेश पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविंद हटवाल पुत्र अनुसुया प्रसाद निवासी- गली न0 05 गंगानग ऋषिकेश जिला देहरादून उम्र – 41 वर्ष को बाला सुन्दरी मन्दिर गेट गली न0 12 विस्थापित ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया।
अरविंद अटवाल के पुराने आपराधिक इतिहास को जॉच किए गया जिसमे
1-मु0अ0स0 390/19 धारा 309 भादवि, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून – आरोप पत्र प्रेषित
2-मु0अ0स0 436/19 धारा 353/384 भादवि, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून– आरोप पत्र प्रेषित
3-मु0अ0स0 437/24 धारा 323/504/506/384 भादवि, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून (रंगदारी का मामला) – विवेचना प्रचलित
4-मु0अ0स0 457/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/74/333/324(4)/(5) BNS, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून (छेडछाड व बल्वा का मामला) -विवेचना प्रचलित ।
5-मु0अ0स0 458/24 धारा 115(2)/352/324(2)/191(2)/333 BNS, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून (बल्वा व तोड़फोड का मामला) – विवेचना प्रचलित ।
6-मु0अ0स0 459/24 धारा 121(1)/132/191(2)/352/351 BNS, कोतवाली ऋषिकेश, देहरादून ( सरकारी कार्य में बाधा एवं बल्वा का मामला)–विवेचना प्रचलित । के दर्ज़ मुकदमे भी पाए गए।
पुलिस द्वारा इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभियुक्त के खिलाफ अन्य जनपदों/राज्यो से भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
Leave a Reply