सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और जिला प्रशासन को दिए निर्देश,कोविड से अनाथ हुए बच्चों की ले जिम्मेदारी


दिल्ली 28 मई ।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और जिला प्रशासन को दिए निर्देश, कहा उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाई जाए जिनके माता-पिता की कोविड की वजह से मौत हो गई है।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासन अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें तुरंत पूरी हों, एक भी बच्चा भूखा न रहे। कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र सरकार से इसके आ़कडे भी मांगे हैं । 

 ज्ञात रहे उत्तराखंड सरकार द्वारा इस संबंध में  पहले ही एडवाइजरी जारी कर कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक सहायता जारी करने को कहा हैै।

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