विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया



ऋषिकेश, 0 1 फरवरी‌।ऋषिकेश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया । आरोपी जमानत पर रिहा था,

बताया गया कि पिछले वर्ष 3 जून को एक महिला ने ऋषिकेश कोतवाली में आरोपी के विरोध‌ में शिकायत दर्ज करवाई थी, शिकायत में महिला ने बताया था कि आरोपी युवक निवासी पिटकुल उस पर बार-बार शादी के लिए दबाव डाल रहा था जबकि वह शादी के लिए इंकार कर रही थी।

उसके बावजूद आरोपी युवक ने दबाव बनाकर उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन संबंध बनाने के बाद वह हर बार शादी की बात टालता रहा महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया मामले में पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया, मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला विधवा‌ है।

दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास, पीड़ित महिला द्वारा गर्भपात के लिए कोर्ट में की थी प्रार्थना, परिजनों संग आईं पीड़िता ने कोर्ट परिसर में खाया जहरीला पदार्थ, महिला आयोग अध्यक्ष ने दिए जांच के निर्देश



ऋषिकेश/ देहरादून/ रुड़की 13 दिसंबर। महिला के साथ दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने पर पीड़ित महिला द्वारा कोर्ट में गर्भपात के लिए चल रही सुनवाई के दौरान परिजनों के संग कोर्ट आई पीड़ित महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है।

जिस पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की निवासी दुष्कर्म के बाद महिला लगभग 5 माह पूर्व गर्भवती हो गई थी। जिससे पीड़ित महिला द्वारा गर्भपात के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसकी कोर्ट में तारीख चल रही थी, इसलिए आज वह अपने परिजनों के साथ कोर्ट परिसर में तारीख पर आई थी। जहाँ उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया था।

मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए तत्काल जानकारी ली और पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में डॉक्टर वंदना भारद्वाज से बात की जिन्होंने बताया है कि अब पीड़िता खतरे से बाहर है बहुत मुश्किल से नली डालकर उसका जहर बाहर निकाला है।

वहीं मामले में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसएचओ गंगनहर रुड़की से वार्ता करते हुए उक्त मामले जांच के आदेश दिए है .

जिस पर एसएचओ ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को बीते 9 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जो कि अभी जेल में है। वहीं पीड़िता का एक मुकदमा गर्भपात के लिए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें वह सुनवाई के लिए आई थी। इसी दौरान पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास कर लिया है।

उक्त मामले में महिला आयोग ने गंभीरता से जांच व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है साथ ही उन्होंने पीड़िता की काउंसलिंग कराने के लिए भी निर्देशित किया है।