ऋषिकेश, 0 1 फरवरी।ऋषिकेश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया । आरोपी जमानत पर रिहा था,
बताया गया कि पिछले वर्ष 3 जून को एक महिला ने ऋषिकेश कोतवाली में आरोपी के विरोध में शिकायत दर्ज करवाई थी, शिकायत में महिला ने बताया था कि आरोपी युवक निवासी पिटकुल उस पर बार-बार शादी के लिए दबाव डाल रहा था जबकि वह शादी के लिए इंकार कर रही थी।
उसके बावजूद आरोपी युवक ने दबाव बनाकर उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए लेकिन संबंध बनाने के बाद वह हर बार शादी की बात टालता रहा महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया मामले में पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया, मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला विधवा है।