भूरी माई ट्रस्ट की विवादित संपत्ति के मामले में गढ़वाल मंडल आयुक्त ने सुनाया बड़ा फैसला ,ट्रस्ट से संबंधित भूमि पर हुई रजिस्ट्रियां को निरस्तीकरण किए जाने साथ संपत्ति को नगर निगम ऋषिकेश के कब्जे में लेने के लिए दीए आदेश,


ऋषिकेश: 27 अगस्त। भूरी माई ट्रस्ट की विवादित संपत्ति के मामले में आयुक्त गढ़वाल मंडल में बड़ा फैसला सुनाया है।सम्बन्धित प्रकरण में आयुक्त ने नगर निगम को ट्रस्ट की संपत्ति को कब्जे में लेने और ट्रस्ट की भूमि को फर्जी तरीके से बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए हैं।

अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल नरेंद्र सिंह क्वीरियाल ने बताया कि अरविंद कुमार अरोड़ा, निवासी सुदामा मार्ग, शंकर भवन, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश की ओर से प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्व में बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें जिलाधिकारी देहरादून को आयुक्त गढ़वाल मंडल ने यह निर्देश दिए थे कि अपर जिलाधिकारी एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाए। जिसमें नगर निगम के उच्चाधिकारियों को भी नामित किया जाए।

आयुक्त ने इस मामले में स्पष्ट आख्या मांगी थी, उन्होंने बताया कि एसआइटी की ओर से इस मामले में पूर्व में ही जांच की जा चुकी है। जांच आख्या में स्पष्ट है कि ट्रस्ट की भूमि को विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करने, ट्रस्ट के निष्क्रिय रहने के दौरान भी विपक्षीगण की ओर से ट्रस्टी ना होते हुए भी किरायेदारों से फर्जी किराए की रसीदों पर किराया वसूला गया। स्वयं की विरासत के गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपना नाम ट्रस्ट की संपत्ति में दर्ज किया गया। जो संघेय अपराध की श्रेणी में आता है।

आयुक्त ने इस मामले में संबंधित विपक्षीगण के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की है।

अपर आयुक्त ने बताया कि आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून, नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देशित किया है कि ट्रस्ट से संबंधित भूमि पर जितनी रजिस्ट्रियां की गई है उनको निरस्तीकरण किए जाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए। स्वर्गीय भूरी माई की संपत्ति को नगर निगम ऋषिकेश कब्जे में लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि नगर आयुक्त इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए तत्काल विपक्षी दलों के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। ट्रस्ट की भूमि को फर्जी तरीके से विक्रय किए जाने की दशा में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। आयुक्त ने इस मामले में कार्यवाही से तीन सप्ताह के भीतर अवगत कराने के लिए कहा है।

इस संबंध में  नगर आयुक्त ऋषिकेश राहुल कुमार गोयल का कहना है कि उन्हें इस आदेश की अभी तक कोई लिखित प्रति प्राप्त नहीं हुई है केवल मीडिया के माध्यम से ही इस आदेश के बारे में जानकारी मिली है। जैसे ही उन्हें लिखित आदेश की प्रति मिलती है वह तुरंत आदेश पर उचित कार्रवाई करेंगे। 
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दरगाईनाथ आश्रम मामले में दिए निर्देश
आयुक्त गढ़वाल ने दरगाई नाथ आश्रम, रोड ऋषिकेश की संपत्ति को नगर निगम में निहित किए जाने संबंधी प्रकरण में निर्देश जारी किए कि पूर्व में यह निर्देश जारी किए गए थे कि नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश इस मामले में बोर्ड मीटिंग में परिचर्चा के लिए प्रस्ताव लाए परंतु नगर आयुक्त ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने इस संबंध में नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि वह व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र इस प्रकरण को बोर्ड बैठक में रखें और इस पर अग्रिम कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने इस मामले में दस दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।


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