ऋषिकेश, 14 नवम्बर ।नाबालिक को बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी ने बताया कि 31 अगस्त को कोतवाली ऋषिकेश में एक लिखित तहरीर दी गई 30 अगस्त की रात उनकी पुत्री उम्र 17 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चली गई है, उनके द्वारा अपनी पुत्री को अपने परिचितों व रिश्तेदारों के यहां पर काफी तलाश किया गया परंतु उनकी पुत्री का कुछ पता नहीं चला है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया ।
जिसके बाद कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा नाबालिग की तलाश हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने नाबालिक की सकुशल बरामदगी हेतु नाबालिक के घर के आस-पास से जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हुए, नाबालिक के परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए, सर्विलांस की सहायता लेकर तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से नाबालिक की तलाश शुरू की गई। जिसके दौरान पता चला कि नाबालिक पिंटू पुत्र अनिल गुप्ता निवासी लक्कड़ घाट श्यामपुर ऋषिकेश बहला-फुसलाकर साथ ले गया है।
जिसके पश्चात नाबालिक की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी गई ,और पिंटू को प्रेम नगर बस अड्डे के पास देहरादून से गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिक को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त को उक्त लड़की को मैं रात के समय मोटरसाइकिल पर बैठाकर ऋषिकेश से शादी करने के लिए बहला-फुसलाकर भगा कर लाया थाा। क्योंकि इसके परिवार वाले इसके नाबालिक होने के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थेे।
भगाने के बाद लड़की को मैंने विकासनगर में एक कमरा किराए पर लेकर रखा हुआ था, जिसे लेकर घर लेबर कॉलोनी मेरे मां-बाप से मिलाने के लिए जा रहा था। रवि सैनी ने बताया कि उपरोक्त के द्वारा नाबालिक के साथ बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना प्रकाश में आया है। जिसकेे विरुद्ध पोस्को अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया हैैैै।
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