फिल्मी अंदाज में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर रेड डालने वाले 6 आरोपितों को हुई सजा, सगा भाई था फर्जी रेड का मास्टरमाइंड


ऋषिकेश, 7 जनवरी ।आयकर विभाग के अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारी के घर में फर्जी रेड डालने वाले छह आरोपितों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने प्रत्येक आरोपित को 11-11 माह के कारावास तथा 45-45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

करीब एक वर्ष पुराने इस चर्चित मामले में बदमाश घर से 22 लाख 26 हजार रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लूटकर ले गए थे।इस मामले में संदीप कुमार पुत्र राम सिंह निवासी वाल्मीकि नगर ऋषिकेश ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

घटनाक्रम के मुताबिक  बीती 11 फरवरी की सुबह साढ़े चार बजे कुछ लोग संदीप कुमार के घर की बेल बजाते हैं। पूछने पर एक महिला ने स्वयं को इनकम टैक्स कमिश्नर बताया और रेड के नाम पर घर में दाखिल हो गए। आरोपितों ने घर में रखी नगदी और ज्वैलरी अपने कब्जे में ली। मगर, जब संदीप कुमार ने स्वयं भी साथ चलने की बात कही तो आरोपितों ने उसे धमकाते हुए दिन में आइडीपीएल स्थित आयकर कार्यालय में पहुंचने को कहा। महिला व एक अन्य व्यक्ति रुपयों व ज्वैलरी से भरा बैग लेकर मौके से कार में सवार होकर भाग गए। वह संदीप कुमार, उसकी पत्नी व बेटे का मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे। वहीं शक होने पर तीन व्यक्तियों को स्थानीय नागरिकों ने धर-दबोच कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।

इस मामले में ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ के बाद फरार हुए मास्टरमाइंड सन्नी पुत्र राम सिंह निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना ऋषिकेश को उसकी महिला साथी रिचा चावला के साथ गुमानीवाला श्यामपुर के पास से जबकि एक अन्य आरोपित निर्मल सिंह उर्फ निखिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार, 22 लाख 26 हजार रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, सील मोहर, पेड और चार मोबाइल फोन बरामद किए थे।विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में चार जुलाई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसके बाद यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी छह आरोपितों को दोषी पाया। न्यायालय ने विभिन्न नौ धारओं में सभी छह को 11-11 माह का कारावास तथा प्रत्येक धारा में पांच हजार (कुल 45-45 हजार) रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी गौड़ ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को प्रत्येक धारा में एक-एक माह (कुल नौ माह) का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

बताते चले बीती 11 फरवरी 2022 को ऋषिकेश में तड़के साढ़े चार बजे फिल्मी अंदाज में आयकर विभाग की रेड का यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था। खास बात यह थी कि इस पूरी वारदात को मास्टर माइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का सगा भाई ही था। दरअसल सरकारी विभाग में कर्मचारी संदीप कुमार के घर में कुछ दिन बाद ही किसी की शादी होनी थी, जिसके लिए उसने नगदी व ज्वैलरी घर में लाकर रखी थी। इस बात का पता उसके भाई सन्नी को चल गया, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इस पूरी वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया जा रहा था, कि किसी को कभी भनक भी नहीं लगती। मगर, ऐन वक्त पर तीन बदमाश स्थानीय नागरिकों के हत्थे चढ़ गए।

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