ऋषिकेश में अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटरो में छापेमारी,  प्रतिष्ठित क्लीनिको में पाई गई खामियां,  जुर्माने सहित हुई आवश्यक कार्रवाई


ऋषिकेश 18 जुलाई। ऋषिकेश स्थित विभिन्न अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में भ्रूण परीक्षण का दुरुपयोग गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक द्वारा दुरुपयोग को रोकने हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। 
गुरुवार को जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशानुसार ऋषिकेश उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा द्वारा जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति के संग ऋषिकेश में विभिन्न अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटरो का औचक निरीक्षण किया गया।
जिसके दौरान पाया गया कि हरिद्वार रोड स्थित भारद्वाज इमेजिंग सेंटर में कई अनियमितताएं पाई गई। जिनमें 
दूसरे जिले एवं प्रदेश से रेफरल होकर आए अल्ट्रासाउंड कराने वाले पेशेंट के स्थानीय निवास का विवरण नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार क्लीनिक की पंजीकरण अवधि का नवीनीकरण नहीं किया गया था । इस सम्बन्ध में जुर्माने सहित आवश्यक कार्यवाही की गई।
 इसके अलावा देहरादून मार्ग स्थित मालिक अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा दूसरे राज्य एवं दूसरे जिले से आने वाले मरीजों के स्थानीय निवास का कोई साक्ष्य नहीं लिया जा रहा था।  जिससे उन्हें ट्रेस करने में असुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है एवं  अल्ट्रासाउंड के दुरूपयोग की संभावना बढ़ सकती है। जिसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई।
इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला या केंद्र अथवा क्लिनिक अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण किया जाना निषिद्ध है।
अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के प्रयोग से व्यक्ति द्वारा गर्भवती महिला अथवा उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों अथवा किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की जानकारी देना निषिद्ध है। 
इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपील भी की गई कि यदि किसी के पास अल्ट्रासाउंड मशीन का दुरूपयोग कर लिंग जाँच किए जाने की सूचना हो  तो इस सम्बन्ध में तत्काल प्रशासन एवं पुलिस को अवगत कराए, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी| ऋषिकेश अंतर्गत अन्य राज्यों से आकर अल्ट्रासाउंड करवाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और आगे भी छापेमारी की कार्यवाही की जाएगी।

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