06 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व वाहन को अब12:00 बजे तक ही छूट

ऋषिकेश  02 मई । जिलाधकारी देहरादून के आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना काल को देखते हुए 6 मई तक को ऋषिकेश के बाजारों महत्वपूर्ण  जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7:00 बजे से दिन के 12:00 बजे तक खुले रहने की छूट दी है।

कर्फ्यू की अवधि में सभी संबंधित सेवाओं से जुड़ी दुकानें व वाहन को दिन के 12:00 बजे तक कुछ नियमो के साथ राहत दी गई है। बाकी सब सभी दुकानें यथावत जो अभी तक  कोरोना कर्फ्यू के दौरान में खुल रही थी उन्हीं दुकान को छूट दी गई है शादी समारोह में व्यक्तियों की संख्या को घटाकर 25 कर दिया गया है।

कल यानी सोमवार सुबह से ही 6 मई की सुबह 5 बजे तक फिर कर्फ्यू लगाने के आदेश हुए जारी। पिछले आदेश के मुताबिक इसको कल ही खत्म होना था इस बार 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा। जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी पर उनका अब दोपहर 12 बजे तक ही खोल सकते है।

आदेश में कहा गया कि  कोरोना संबंधी नियम पूर्व में दिए गए आदेश का अनुसार ही लागू रहेंगे। आदेश को सभी संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया है।

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