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तीर्थ नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार में शराब शौकीनों के लिए अच्छी खबर, अंग्रेजी शराब बेच रहे डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द 


ऋषिकेश /नैनीताल 4 जुलाई। ऋषिकेश और हरिद्वार में शराब के शौकीनों के लिए
हाई कोर्ट ने राहत देते हए आदेश जारी किए हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार में अंग्रेजी शराब बेच रहे डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने संबंधी 25 अप्रैल के राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट नैनीताल ने रद्द कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार को डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों के प्रार्थना पत्रों पर 4 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने की भी निर्देश दिए है। 
बताते चलें 31 मार्च 2025 से उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार  धार्मिक स्थलों में डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री को लेकर रोक लगाई गई थी। डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने के विरोध में शासन के आदेश खिलाफ कुछ याचिका कर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। 
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने धार्मिक स्थलों के आसपास शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जबकि उनके स्टोरों का लाइसेंस नियमों के तहत दिया गया था।
लेकिन वहां बार खोले गए। जहां पर शराब बेची जाती है, जो कि पक्षपात रवैया है।  याचिकाकर्ताओं ने बार से शराब खरीदने के बिल भी कोर्ट में पेश किए।
दूसरी और सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि ऋषिकेश और हरिद्वार धार्मिक स्थल है। जहां आने वाले तीर्थयात्री बार व शराब की दुकानें बंद होने से डिपार्टमेंटल स्टोर से इसकी खरीदारी करते हैं। उसके बाद इसका अन्यत्र सेवन करते हैं। इससे धार्मिक स्थलों का माहौल बिगड़ रहा है।
इस वजह से धार्मिक स्थलों पर शराब का सेवन व बेचने पर रोक है। 
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में आबकारी रूल 17 बी’ के डिपार्टमेंटल स्टोर के संबंध में 25 अप्रैल को जारी आदेश को रद्द कर दिया।  साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि डिपार्टमेंटल स्टोर स्वामियों के प्रार्थना पत्रों पर 4 हफ्ते के भीतर निर्णय लेने को भी कहा गया है। 

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