कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों सहित पीडितों को संरक्षण देने के लिए नगर निगम ने वात्सल्य योजना को प्रभावितों तक पहुंचाने की योजना बनाई

ऋषिकेश 29 जून ।उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता संरक्षण की नीति के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु पुनर्वास चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों के विधिक अधिकारों संरक्षण को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर नगर निगम ऋषिकेश ने मंगलवार को पीड़ित पात्रों के चयन का कार्य प्रारंभ कर दिया है, इसे लेकर नगर निगम के मुख्य आयुक्त नरेंद्र सिंह क्यूरियाल की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली गई जिसमें शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए चिन्हित करण के कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए दिशानिर्देशित किया गया।

बैठक में कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बच्चों के 17 जून 2021 के क्रम में समस्त अभिलेख अस्थाई प्रमाणपत्र मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र जीवित का आधार कार्ड के साथ 18 वर्ष से कम के बच्चों का संरक्षण माता-पिता के अतिरिक्त संयुक्त खाता तथा 18 से 21 वर्ष के किशोरों का एकल खाता भूमि का विवरण इत्यादि समस्त औपचारिकताएं राजस्व कर्मियों के माध्यम से पूरी करवाते हुए आवेदन पत्र संलग्न करने के उपरांत जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ।

जिसके बाद ग्राम प्रधान इत्यादि से संपर्क कर ऐसे बच्चे जो पात्र हैं या किन कारणों के सूची में सम्मिलित नहीं हुए हैं। उनकी भी औपचारिकताएं पूरी करवाई जाएंगी ।यह सभी कार्रवाई 5 दिन के अंदर पूरी किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है ।जिसके लिए एक प्रपत्र आवेदन कर्ता को भरना होगा ।बैठक में सहायक नगर आयुक्त एलम दास, विनोद लाल शाह, सचिन रावत ,अभिषेक मल्होत्रा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

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