ऋषिकेश, 23 जुलाई । ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध नाबालिक लड़की से दुष्कर्म किए जाने पर पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है ।
ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि ऋषिकेश निवासी द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया कि एक युवक क्रांसू द्वारा पिछले कुछ महीनों से मेरी नाबालिक लड़की को परेशान किया जा रहा था, जो कि उसे आते जाते हुए जबरदस्ती परेशान कर रहा था।
23 अप्रैल 2021 की शाम को जब वह दुकान से लौट रही थी, तो क्राशुं द्वारा उसकी पुत्री को एक सफेद रंग की कार में बैठा कर बात करने के बहाने लक्कड़ घाट रोड पर ले गया और डरा धमका कर कार में ही मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, तथा 18 जुलाई 2021 को दोबारा अपने साथ चलने को कहा।
मना करने पर धमकी दी कि मेरे पास तेरी गंदी वीडियो में फोटो है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा तथा यह बात किसी को ना बताने की भी धमकी दी। जिस कारण मेरी पुत्री तनाव में आ गई थी तथा 22 जुलाई को रो-रो कर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई।
उक्त शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।और नाम दर्ज अभियुक्त को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है। जिसका नाम क्राशुं चौहान पुत्र श्री समर पाल सिंह निवासी गली नंबर 8, गुमानीवाला श्यामपुर ऋषिकेश बताया गया है।
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