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ऋषिकेश : चरस तस्करी में आरोपित को दो हजार रुपये अर्थदंड की हुई सजा, आरोपी द्वारा पूर्व में काटी गई थी कारावास की सजा


ऋषिकेश 18 दिसंबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने चरस तस्करी में एक आरोपित को दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने सात नवंबर 2012 को नटराज चौक के समीप से एक व्यक्ति को 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित विनोद कुमार पुत्र जयनाथ निवासी गोरखपुर तथा हाल निवासी बापूग्राम, बीस बीघा ऋषिकेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

यह मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ऋषिकेश धर्म सिंह की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने आरोपित विनोद कुमार को चरस तस्करी में दोषी पाया।

अदालत ने पाया कि आरोपित गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2012 तथा 2021 में कारावास की सजा काट चुका है।जिसे देखते हुए आरोपित को दो हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई गई।


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