ऋषिकेश, 17 अगस्त । वरिष्ठ सिविल जज/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने जनपद देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संचालन में 27 अगस्त को ऋषिकेश, की न्यायालयों में परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
यह जानकारी ऋषिकेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सजवान ने देते हुए बताया कि उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0 आई एक्ट वाद आदि समस्त प्रकृति के ऐसे वाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते है, को नियत किये जायेंगे।
जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तरित करवाना चाहते है, वह संबंधित न्यायालय, जहाँ उसका मुकदमा लंबित हैं, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं।
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