ऋषिकेश में खुले डिपार्टमेंटल स्टोर में हो रही शराब की बिक्री के विरोध धरने प्रदर्शन को लेकर स्टोर के संचालक ने लिया कोर्ट का सहारा, न्यायालय ने स्टोर के 200 मीटर दायरे में धरने प्रदर्शन को किया प्रतिबंधित  


ऋषिकेश 12 सितंबर । तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पिछले कई दिनों से डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसको लेकर सिटी लाइट ग्रॉसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालक द्वारा कोर्ट का सहारा लिया है।

जिस पर ऋषिकेश न्यायालय सीनियर सिविल जज द्वारा उपरोक्त सिटी लाइट ग्रोसरी एंड स्पिरिट स्टोर के संचालक को राहत देते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर के आसपास 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन व आंदोलन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।उपरोक्त मामले में सिटी लाइट ग्रोसरी एंड स्पिरिट स्टोर के मालिक द्वारा न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया।

जिस पर उनके अधिवक्ता संदीप सिंह पायल ने बताया कि उक्त दुकान आबकारी विभाग की और से नियमानुसार राज्य सराकर के शासनादेश के अन्तर्गत दिया गया लाईसेंस के निर्धारित शुल्क को अदा करने के बाद दुकान को खोला गया है। इस दुकार को खोले जाने के बाद दुसरे पक्ष द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे है। जिनके द्वारा जो लगातार धरना प्रदर्शन, आन्दोलन किया जा रहा है उसको प्रदर्शितः करने के लिए  समाचार पत्रों की छायाप्रति तथा सोशल मीडिया पर लिखी गयी खराब तथा लोगों का दुकान के सामने भीड लगाने धरना प्रदर्शन करने तथा मौके पर पुलिस के आने वाले फोटोग्राफ संलग्न किए गये हैं।उन्होंने दायर वाद में यह मांग करी की दुकान से 500 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन तथा ग्राहकों को आने-जाने में अवरोध उत्पन्न ना करें।

जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने अपना मत दिया  कि प्रथदृष्ट्या एक पक्षीय रूप से बादी द्वारा सरकारी नियमों के तहत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 15 लाख रूपये की फीस राज्य सरकार को देने के बाद लाईसेंस प्राप्त किया गया है। सीमित अवधि के लिए दिनाक 16.08.2023 से 31.03.2024 तक प्रदान किया गया है। ऐसे में प्रतिवादीगण को मिलकर स्थानीय स्तर पर वादी की दुकान के आगे बिना कारण धरना प्रदर्शन करना और दुकान को चलाने में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई आधार उत्पन्न नहीं हो रहा है।

जिस पर न्यायालय ने अपना मत देते हुए कहा कि   अगली सुनवायी तक प्रतिवादी को वादी की दुकान City Lite Grosty & Spirit Store, FL-5Ds (डिपार्टमेंट स्टार) के सामने तथा उसके आस पास 200 मीटर तक धरना प्रदर्शन, आन्दोलन करना तथा दुकान पर ग्राहकों को आने जाने से रोकने के लिए अगली तिथि तक निषिद्ध किया जाता है।

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