Advertisement

नगर निगम द्वारा दिए गए श्री गंगा सभा ऋषिकेश की सभी संपत्ति को एक सप्ताह के भीतर सौंपने के आदेश पर लगी रोक,


ऋषिकेश 16 जनवरी। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर ख्याति प्राप्त कर चुकी गंगा आरती की आयोजक संस्था श्री गंगा सभा ऋषिकेश को नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा आरती संचालन एवं सभी संपत्ति को एक हफ्ता के भीतर निगम को सौंपने को लेकर दिए गए आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

बताते चलें बीती 5 जनवरी को नगर निगम ऋषिकेश द्वारा श्री गंगा सभा ऋषिकेश के पंजीकरण न होने पर उनके द्वारा की जा रही गंगा आरती एवं समस्त कार्यों पर रोक लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी संपत्तियों को नगर निगम ऋषिकेश को सौंपने का आदेश जारी किया गया था। 

जिस पर श्री गंगा सभा ऋषिकेश द्वारा नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गई थी। 

उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई की तारीख 25 मार्च देते हुए नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा दिए गए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही श्री गंगा सभा ऋषिकेश को अगले आदेश तक उनके द्वारा ही गंगा आरती का संचालन करने की अनुमति देते हुए गंगा आरती और उससे जुड़े सभी समस्त कार्यों के संचालन और त्रिवेणी घाट पर साफ सफाई अनुशासन एवं पर्यावरण का ख्याल रखने की भी हिदायत दी है। 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *