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उत्तराखंड सरकार ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए बाजार को खोलने के नियमों में किया संशोधन


ऋषिकेश 7 जून । राज्य सरकार ने किया संशोधन करते हुए व्यापारियों के विरोध के बाद कई चीजों में  राहत दी गई है। कई  ओर दुकानों को खोलने के आदेश  जारी किए गए हैं ।उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता बढ़ाने के बाद कुछ दुकानों को खोलने को लेकर छूट दी थी ।

हालांकि इसके बाद भी कई व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे और कई दुकानों को इसमें शामिल नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई थी इसके बाद इससे संबंधित व्यापारियों ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया था।

ऐसे राज्य सरकार ने कुछ और दुकानों को भी राहत दी पहले जहां खाद्य, पैकेजिंग कपड़ा, रेडीमेड दर्जी की दुकान ,ड्राई क्लीनर्स ,चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, और मोटर पार्ट्स की दुकानों क छूट दी गई थी।

तो वहीं अब संशोधित आदेश में बर्तन की दुकाने, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर  एवं सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग ,हार्डवेयर, पेंट्स सैनिटरी, स्टोन कारपेंटर ,फर्नीचर और टिंबर मर्चेंट की दुकानें भी अब 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 बजे से दिन में 1:00 बजे तक खोले जाने की छूट दे दी गई है।

इसके साथ ही सभी मालवाहक   वाहनों को और होलसेल ओर रिटेलर दुकानों  के गोदामों में उनके माल को  उतारने और चढ़ाने के लिए भी 7 दिन 24 घंटे  का समय दे दिया गया है


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